Vande Mataram Bill Passed: लोकसभा में वंदे मातरम् बिल हुआ पास, विपक्ष ने किया हंगामा

नई दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार, वंदे मातरम् बिल अब लोकसभा में भी पास हो गया है। यह बिल पहले ही राज्यसभा में 29 जुलाई को स्वीकृत किया जा चुका था। इसके बाद,
नई दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार, वंदे मातरम् बिल अब लोकसभा में भी पास हो गया है। यह बिल पहले ही राज्यसभा में 29 जुलाई को स्वीकृत किया जा चुका था। इसके बाद, 30 जुलाई को लोकसभा में भी इस बिल को मंजूरी दी गई। विपक्ष के हंगामे के बावजूद, दोनों सदनों ने इस महत्वपूर्ण बिल को पारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब यह बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह कानून का रूप ले लेगा।
वंदे मातरम् बिल के कानून बनने के बाद, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को भी राष्ट्रगान जन-गण-मन जैसी कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी। नए कानून के तहत, वंदे मातरम् का अपमान करना एक अपराध माना जाएगा। इसके अलावा, वंदे मातरम् गाने के दौरान बाधा डालना या किसी को इसे गाने से रोकना भी दंडनीय होगा। इस कानून के तहत, वंदे मातरम् का अपमान करने पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। यह सजा राष्ट्रगान के अपमान पर भी लागू होती है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 24 जुलाई को राज्यसभा में इस बिल को पेश किया था। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय गीत की गरिमा की रक्षा के लिए इस कानून की आवश्यकता है, क्योंकि वंदे मातरम् ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस बिल में राष्ट्रीय गीत के सभी छह छंदों को गाने का प्रावधान भी किया गया है। यह कदम गृह मंत्रालय के उस आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें राज्यों को आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत बजाने या गाने का निर्देश दिया गया था। आदेश में यह भी कहा गया है कि जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान गाए या बजाए जाएं, तो पहले राष्ट्रीय गीत गाया जाना चाहिए और इसे सावधान मुद्रा में खड़े होकर गाना चाहिए। लोकसभा में वंदे मातरम् बिल के पास होने के बाद सदन को 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
















