Kanwar Yatra Rules: कांवड़ यात्रा में 12 फीट से ऊंचा नहीं होगा सेट, इन गानों पर भी रहेगी रोक

सावन की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए मेरठ पुलिस ने डीजे संचालकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस और प्रशासनिक
सावन की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए मेरठ पुलिस ने डीजे संचालकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक में 50 से अधिक डीजे संचालकों को यह स्पष्ट किया गया कि यात्रा के दौरान राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अधिकारियों ने डीजे की ऊंचाई, चौड़ाई, ध्वनि की सीमा, बजाए जाने वाले गानों और यातायात व्यवस्था से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक (नगर) विनायक गोपाल भोसले ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान उपयोग होने वाले किसी भी डीजे सिस्टम की ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही डीजे की आवाज भी निर्धारित मानकों के भीतर रखनी होगी ताकि श्रद्धालुओं और आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
बैठक में पुलिस ने डीजे संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के अश्लील, आपत्तिजनक या भड़काऊ गाने या ऑडियो सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। ऐसे गीत जो धार्मिक या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं, उन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था का पर्व है और इसकी गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए डीजे पर बजने वाले गीतों का चयन पूरी सावधानी से किया जाए। इसके अलावा, मेरठ पुलिस ने डीजे संचालकों को यह भी निर्देश दिया कि उनके वाहन किसी भी स्थिति में सड़क पर यातायात बाधित नहीं करेंगे। डीजे वाहन इस तरह खड़े या संचालित नहीं किए जाएंगे जिससे अनावश्यक जाम लगे या श्रद्धालुओं तथा अन्य लोगों को परेशानी हो।









