Nainital's Mall Road: 1 अगस्त से लागू होगा 'नो हॉर्निंग जोन', 1000 का जुर्माना

उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नैनीताल की ऐतिहासिक माल रोड पर अब सन्नाटा और शांति का माहौल होगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, जिला प्रशासन
उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नैनीताल की ऐतिहासिक माल रोड पर अब सन्नाटा और शांति का माहौल होगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, जिला प्रशासन ने 1 अगस्त 2026 से माल रोड को 'नो हॉर्निंग जोन' घोषित करने का निर्णय लिया है। इस नियम के तहत यदि कोई वाहन चालक हॉर्न बजाते हुए पाया गया, तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। लगातार उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यह निर्णय पर्यटकों, स्थानीय नागरिकों और पैदल चलने वालों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि वे नैनीताल की झील के किनारे शांतिपूर्ण वातावरण में घूम सकें। कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने बताया कि माल रोड पर अत्यधिक शोर के कारण लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, और इसी समस्या के समाधान के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग इस व्यवस्था से पहले से परिचित हैं और इसका पालन भी कर रहे हैं। प्रशासन का ध्यान अब बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को इस नियम की जानकारी देने पर है।
वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे माल रोड में प्रवेश करते समय हॉर्न का प्रयोग न करें और पैदल यात्रियों का विशेष ध्यान रखें। प्रशासन ने इस नियम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर फ्लेक्स, साइन बोर्ड, होर्डिंग्स और 'नो हॉर्निंग ज़ोन' के संकेतक लगाए हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया, स्थानीय टीवी चैनलों, केबल नेटवर्क और एलईडी स्क्रीन के माध्यम से भी नियमों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों तक जानकारी पहुंच सके। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने माल रोड के दोनों ओर निर्धारित मानकों के अनुसार संकेतक स्थापित कर दिए हैं। नगर पालिका परिषद ने शहर के प्रवेश द्वारों, सूचना पट्टों और अन्य प्रमुख स्थानों पर इस संबंध में सूचना प्रदर्शित की है।

















