Abhishek Banerjee approaches Supreme Court: आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की इजाजत की मांग

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने उनकी आंखों के
तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने उनकी आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। बनर्जी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की शर्त के रूप में उच्च न्यायालय ने उन्हें विदेश यात्रा से प्रतिबंधित किया था।
तीन अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई की और उच्च न्यायालय से मामले को शीघ्र निपटाने का अनुरोध किया। लेकिन 5 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए उनका आवेदन खारिज कर दिया कि उन्होंने विदेश में उपचार की आवश्यकता का आकलन करने के लिए गठित चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने से इनकार कर दिया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि अभिषेक बनर्जी बोर्ड के समक्ष पेश होते, तो बोर्ड की चिकित्सीय राय से यह तय किया जा सकता था कि उन्हें विदेश में उपचार की आवश्यकता है या नहीं। उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वह चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं है और यह तय करना महत्वपूर्ण है कि बनर्जी को उपचार की आवश्यकता है या नहीं। उन्होंने यह तर्क भी खारिज कर दिया कि बनर्जी को उस डॉक्टर या चिकित्सा संस्थान को चुनने का अधिकार है, जहां उन्हें इलाज कराना चाहिए।
अभिषेक बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने बताया कि वह अमेरिका में उसी विशेषज्ञ से अपना इलाज करवाना चाहते हैं, जिसने पहले उनका ऑपरेशन किया था। उन्होंने यह भी बताया कि बनर्जी एसएसकेएम अस्पताल में इलाज कराने के इच्छुक नहीं हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि विदेश में इलाज की कोई चिकित्सीय आपात स्थिति नहीं थी और बनर्जी की विदेश यात्रा से उनके खिलाफ चल रहे मामलों की जांच प्रभावित हो सकती है।
















