Consumer Commission Acts Strictly: उत्तराखंड में गलत TV की डिलीवरी पर अमेजन और विक्रेता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना

अल्मोड़ा से मिली जानकारी के अनुसार, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ऑनलाइन खरीदारी के दौरान उपभोक्ताओं को गलत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भेजने के मामले में अमेजन
अल्मोड़ा से मिली जानकारी के अनुसार, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ऑनलाइन खरीदारी के दौरान उपभोक्ताओं को गलत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भेजने के मामले में अमेजन इंडिया लिमिटेड और विक्रेता कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला अल्मोड़ा निवासी मृणाल वर्मा द्वारा दायर शिकायत से संबंधित है। मृणाल ने 12 जुलाई 2025 को अमेजन से 39,990 रुपये में टीसीएल का 55 इंच स्मार्ट टीवी ऑर्डर किया था। लेकिन जब 17 जुलाई को डिलीवरी हुई, तो उन्हें 43 इंच का वीडब्ल्यू कंपनी का टीवी मिला, जो कि उनके द्वारा ऑर्डर किए गए उत्पाद से भिन्न था। इस मामले में आयोग ने आदेश दिया है कि दोनों पक्ष 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता को उसकी खरीद राशि वापस करें या उपभोक्ता की सहमति से सही मॉडल का 55 इंच टीसीएल 4के-अल्ट्रा एचडी स्मार्ट क्यूएलईडी उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही उपभोक्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार रुपये और वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये का भुगतान भी करना होगा।
आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विद्या बिष्ट और सुरेश चंद्र कांडपाल ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इसे उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना। मृणाल वर्मा ने कई बार विक्रेता से संपर्क किया और अपने पैसे की वापसी की मांग की, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। अंततः उन्होंने आयोग का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद आयोग ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


















