Barabanki News: दो गवाह मुकरे, विस्फोट मामले में आरोपी बरी

बाराबंकी। अवैध रूप से आतिशबाजी बनाने के दौरान हुए विस्फोट के मामले में अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधी
बाराबंकी। अवैध रूप से आतिशबाजी बनाने के दौरान हुए विस्फोट के मामले में अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश असद अहमद हाशमी की कोर्ट में हुई, जहां अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को साबित करने में असफल रहा। सुनवाई के दौरान पेश किए गए दोनों गवाह अपने पूर्व के बयानों से मुकर गए, जिससे अभियोजन पक्ष की स्थिति कमजोर हो गई। यह मामला छह दिसंबर 2012 का है, जब रामनगर के तत्कालीन थाना प्रभारी अनिरुद्ध कुमार सिंह को लौधौरा गांव में नेजुल ऊर्फ निजामुद्दीन के घर पर विस्फोट होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि मकान में विस्फोट के स्पष्ट निशान थे और दीवारें क्षतिग्रस्त थीं। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और कई महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए।
जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि विस्फोट के समय घर में आतिशबाजी बनाने का कार्य चल रहा था। पुलिस ने मौके से करीब आधा किलोग्राम पलीता, चार छोटे गैस सिलिंडर और अन्य सामग्री बरामद की, जो आतिशबाजी बनाने में प्रयुक्त होती है। इस सामग्री के साथ-साथ पुलिस ने यह भी पाया कि घर में कोई वैध लाइसेंस नहीं था, जिसके चलते उन्होंने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया, लेकिन अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को साबित करने में असफल रहा।
















