Court Dispute in Bhind: बार अध्यक्ष समेत दो वकीलों पर FIR, न्यायिक कार्य में बाधा डालने का आरोप

ग्वालियर से मिली जानकारी के अनुसार, भिंड जिला न्यायालय में न्यायिक कार्य में कथित रूप से बाधा डालने के आरोप में जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विनीत मिश्रा और अधिव
ग्वालियर से मिली जानकारी के अनुसार, भिंड जिला न्यायालय में न्यायिक कार्य में कथित रूप से बाधा डालने के आरोप में जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विनीत मिश्रा और अधिवक्ता सौरभ मिश्रा के खिलाफ देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इन दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2) और 296(बी) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, 30 जुलाई 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिंड के कार्यालय से एक पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से देहात थाना भेजा गया था। इस पत्र में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश निधि नीलेश श्रीवास्तव और व्यवहार न्यायाधीश मुनमुन सिंह शर्मा द्वारा दी गई शिकायतों के आधार पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 28 जुलाई 2026 को जिला न्यायालय परिसर में विनीत मिश्रा ने न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न की, साथ ही न्यायिक अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया।
इस मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों न्यायिक अधिकारियों की शिकायतें पुलिस अधीक्षक को भेजकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद देहात थाना पुलिस ने शिकायतों और उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया। प्रथम दृष्टया आरोपों में आधार मिलने पर विनीत मिश्रा और सौरभ मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। विनीत मिश्रा ने कहा है कि वे पहले से कुछ प्रकरण को लेकर संबंधित न्यायाधीशों की शिकायत कर रहे हैं और इसी कारण उनके खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
















