Hearing postponed in IIT BHU gang rape case: आइआइटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले की सुनवाई टली, अगली तिथि दस अगस्त मुकर्रर

वाराणसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आइआइटी बीएचयू की छात्रा के साथ तीन साल पहले हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं हो
वाराणसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आइआइटी बीएचयू की छात्रा के साथ तीन साल पहले हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं हो सकी। इस मामले की सुनवाई कुलदीप सिंह की अदालत में होनी थी, लेकिन अधिवक्ता के निधन के कारण बार एसोसिएशन ने लंच के बाद न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया। इसके चलते सुनवाई की अगली तिथि दस अगस्त निर्धारित की गई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एक अतिरिक्त गवाह कौशलेंद्र त्रिपाठी को गवाही देने के लिए पेश होना था। लंच से पहले उन्होंने लखनऊ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही देने का प्रयास किया, लेकिन तकनीकी कारणों से नेटवर्क बाधित हो गया, जिससे गवाही की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। इस कारण से अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की।
कौशलेंद्र त्रिपाठी एयरटेल मोबाइल कंपनी में नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने घटना के समय आरोपितों के बीच बातचीत का कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) विवेचक को उपलब्ध कराया था। यह मामला बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2020 की रात को घटित हुआ था, जब आइआइटी की छात्रा के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने इस मामले में लंका थाना में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तीन युवकों कुणाल पांडेय, सक्षम पटेल और आनंद चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
















