Border Regulations Update: गौरीफंटा सीमा पर आधार कार्ड अब मान्य नहीं

गौरीफंटा (खीरी)। हाल ही में गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत भारत-नेपाल सीमा पर आवाजाही के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के अनुसार, शुक्रवार
गौरीफंटा (खीरी)। हाल ही में गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत भारत-नेपाल सीमा पर आवाजाही के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के अनुसार, शुक्रवार से गौरीफंटा सीमा पर नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए आधार कार्ड को मान्य नहीं माना जाएगा। अब से, केवल निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) या वैध पासपोर्ट ही सीमा पार करने के लिए स्वीकार किए जाएंगे। यह निर्णय रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ की बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर लिया गया है। सीमा पर तैनात 39वीं वाहिनी एसएसबी के जवानों ने इस नई व्यवस्था की जानकारी दी और लोगों को सलाह दी कि वे अपने साथ वोटर आईडी अवश्य रखें। इस अचानक सूचना के कारण, रोजाना नेपाल जाने वाले यात्रियों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
एसएसबी के सहायक कमांडेंट रवि समोता ने बताया कि गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, माता-पिता के साथ यात्रा करने वाले बच्चों के लिए स्कूल का पहचान पत्र या राशन कार्ड में दर्ज नाम भी मान्य होगा। यह आदेश लगभग पौन माह पहले जारी किया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी समय पर नहीं दी गई। विभागीय सूत्रों के अनुसार, निर्देश दिए गए थे कि सीमा पर सूचना पट लगाकर लोगों को पहले से इस बदलाव की जानकारी दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बृहस्पतिवार को एसएसबी द्वारा मुनादी कराए जाने के बाद ही लोगों को नई व्यवस्था के बारे में पता चला।
















