Building Permission Fees in Jammu: जम्मू-कश्मीर में अब एक समान बिल्डिंग परमिशन फीस, सरकार ने जारी किए आदेश, जानिए नई शुल्क दरें

जम्मू-कश्मीर सरकार ने भवन निर्माण अनुमति की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आवास एवं शहरी विकास विभाग ने जम्मू-कश्मीर एक
जम्मू-कश्मीर सरकार ने भवन निर्माण अनुमति की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आवास एवं शहरी विकास विभाग ने जम्मू-कश्मीर एकीकृत भवन उप-नियम, 2021 के तहत पूरे प्रदेश में एक समान बिल्डिंग परमिशन फीस निर्धारित की है। नए नियमों के अनुसार, नए आवासीय भवनों के लिए 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर और व्यवसायिक भवनों के लिए 270 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क लिया जाएगा। यह निर्णय लोगों के लिए राहत का कारण बनेगा, क्योंकि अब विभिन्न स्थानीय निकायों और विकास प्राधिकरणों द्वारा वसूले जाने वाले अलग-अलग शुल्कों से छुटकारा मिलेगा। इससे पहले, विभिन्न क्षेत्रों में शुल्क की भिन्नता के कारण लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता था।
सरकार द्वारा जारी की गई शुल्क तालिका के अनुसार, शुल्क का निर्धारण कुल स्वीकृत कवर्ड एरिया के वर्ग मीटर के हिसाब से किया जाएगा। आवास एवं शहरी विकास विभाग की आयुक्त सचिव मनदीप कौर द्वारा जारी सरकारी आदेश संख्या 157-जेके(एचयूडी) आफ 2026 के अनुसार, नई शुल्क दरें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं। इस आदेश के तहत, आवासीय भवनों के लिए 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर, व्यवसायिक, सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक, औद्योगिक और विशेष श्रेणी के भवनों के लिए 270 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मिश्रित उपयोग वाले भवनों के लिए 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर और मलबे की सिक्योरिटी के लिए आवासीय भवनों के लिए 3 हजार रुपये और अन्य श्रेणियों के लिए 10 हजार रुपये एकमुश्त शुल्क निर्धारित किया गया है। धार्मिक स्थलों के लिए भवन निर्माण पूरी तरह से निशुल्क रहेगा।
















