Court fines UP government: हाई कोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 50 हजार का हर्जाना

विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। यह निर्णय तब लिया गया जब राज्य सरकार ने अदालत के आद
विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। यह निर्णय तब लिया गया जब राज्य सरकार ने अदालत के आदेश का पालन करने में सात माह की देरी की। अदालत ने इस राशि को अगली सुनवाई तक जमा करने का निर्देश दिया है। यह मामला एक जनहित याचिका पर आधारित है, जिसमें सुलतानपुर के लंभुआ क्षेत्र में एक ही भूखंड पर चार विद्यालयों के संचालन का मुद्दा उठाया गया था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देने वाली समिति के अध्यक्ष और विशेष सचिव को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश जारी किया।
याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि एक ही भूखंड पर चार विद्यालयों का संचालन करना नियमों के खिलाफ है और इससे छात्रों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अदालत ने 16 दिसंबर 2025 को इस मामले में कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक इस आदेश का पालन नहीं किया। अदालत की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय अपने आदेशों को लागू कराने के प्रति कितनी गंभीरता से कार्य करता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी, जहां अदालत यह देखेगी कि राज्य सरकार ने आदेश का पालन करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
















