Court verdict in Bareilly: 5 साल के भाई की हत्या में दोषी को उम्रकैद की सजा

बरेली में एक नाबालिग से दुष्कर्म की घटना के दौरान पीड़िता के पांच साल के भाई की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। विशेष जज नम्रता अग्रवाल ने इस
बरेली में एक नाबालिग से दुष्कर्म की घटना के दौरान पीड़िता के पांच साल के भाई की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। विशेष जज नम्रता अग्रवाल ने इस मामले में महेश उर्फ मुकेश को दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला 28 जुलाई 2020 का है, जब पीड़िता के माता-पिता काम पर गए थे और घर पर किशोरी और उसका छोटा भाई अकेले थे। इसी दौरान महेश ने घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। जब छोटे भाई ने यह सब देखा, तो उसने चिल्लाते हुए कहा कि वह अपनी मां को बताएगा। इस पर महेश ने उसे चुप कराने के लिए उसकी हत्या कर दी। उसने मासूम का गला दबाकर उसकी जान ले ली और शव को घर के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला दबाने की पुष्टि हुई है। कोर्ट ने महेश को न केवल उम्रकैद की सजा सुनाई, बल्कि 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से आधी रकम मृतक के पिता को दी जाएगी।
घटना के बाद पीड़िता के माता-पिता ने जब घर लौटकर दरवाजा बंद पाया, तो उन्हें शक हुआ। गांव के बच्चों ने जब उन्हें बताया कि उनके बेटे का शव झाड़ियों में पड़ा है, तो उन्होंने उसे क्लिनिक ले जाकर डॉक्टरों से जांच कराई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिवार ने पहले इसे एक दुर्घटना मानकर नदी किनारे दफना दिया। लेकिन जब पिता ने अपनी बेटी से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने पूरी घटना का खुलासा किया। उसने बताया कि महेश ने उसके भाई का गला दबाकर हत्या की और शव को छत से फेंक दिया। इस जानकारी के आधार पर 31 जुलाई 2020 को नवाबगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
















