FCRA Amendment Bill to be Introduced in Lok Sabha: विदेशी सहायता प्राप्त एनजीओ पर बढ़ेगी निगरानी

नई दिल्ली में सोमवार को विदेशी सहायता नियमन कानून (एफसीआरए) में संशोधन से संबंधित विधेयक को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी सहायता
नई दिल्ली में सोमवार को विदेशी सहायता नियमन कानून (एफसीआरए) में संशोधन से संबंधित विधेयक को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की जिम्मेदारियों को और अधिक स्पष्ट करना है। सत्तारूढ़ दल के सांसदों और मंत्रियों ने इस विधेयक के पेश होने के संकेत दिए हैं। वंदे मातरम् और पेपर लीक से संबंधित विधेयकों के दोनों सदनों में पास होने के बाद, सरकार अब अन्य लंबित विधेयकों को भी पास कराने के प्रयास में जुट गई है। एनडीए से जुड़े एक सांसद ने बताया कि एफसीआरए संशोधन विधेयक को सोमवार को पेश करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, विपक्ष की ओर से इस विधेयक का विरोध होने की संभावना है, फिर भी सरकार इसे पास कराने को लेकर आश्वस्त है। इस विधेयक के पारित होने पर, सरकार को सभी विदेशी सहायता प्राप्त एनजीओ पर निगरानी के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार प्राप्त होगा।
प्रस्तावित प्राधिकरण एनजीओ की सभी गतिविधियों की निगरानी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि विदेशी सहायता का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए, जिसके लिए इसे दिया गया है। कई एनजीओ पर आरोप लगते रहे हैं कि वे विदेशी सहायता का उपयोग धर्मांतरण और विकास विरोधी गतिविधियों में कर रहे हैं। इसके अलावा, इस विधेयक के माध्यम से एफसीआरए लाइसेंस की स्थिति, जैसे कि लाइसेंस का लंबित होना, निरस्त होना या नवीनीकरण न होना, के संबंध में भी स्पष्टता लाई जाएगी। ऐसे मामलों में, एनजीओ द्वारा प्राप्त विदेशी सहायता से निर्मित संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान भी किया गया है।
















