Delhi Water Board's Strict Action: बकाया पानी बिल पर संपत्ति होगी जब्त

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने पानी के बकाया बिलों की वसूली के लिए एक सख्त कदम उठाया है। जिन व्यावसायिक संपत्तियों पर 25 लाख रुपये से अधिक का बकाया है, उनके मालिको
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने पानी के बकाया बिलों की वसूली के लिए एक सख्त कदम उठाया है। जिन व्यावसायिक संपत्तियों पर 25 लाख रुपये से अधिक का बकाया है, उनके मालिकों को जल बोर्ड द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है। इन संपत्तियों के मालिकों को 15 अगस्त से पहले अपने बकाया बिलों का भुगतान करने के लिए कहा गया है। यदि वे समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि बकाया बिल चुकाने में विफल रहने वाले उपभोक्ताओं की पहचान की जा रही है। सबसे पहले 25 लाख रुपये से अधिक बकाया वाले 1125 व्यवसायिक उपभोक्ताओं को नोटिस भेजा गया है। इन उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द अपने बकाया बिलों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
जल मंत्री ने कहा कि इसके बाद 15 लाख से 25 लाख रुपये तक के बकाया वाले उपभोक्ताओं को भी नोटिस भेजा जाएगा। इसके अलावा, अन्य उपभोक्ताओं को भी इसी तरह के नोटिस भेजे जाएंगे। यदि उपभोक्ता समय पर अपने बकाया बिलों का भुगतान नहीं करते हैं, तो जल बोर्ड के नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। पिछले वर्ष, दिल्ली सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) छूट योजना की शुरुआत की थी, जिसे बाद में व्यावसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए भी लागू किया गया। इस योजना के तहत, व्यावसायिक उपभोक्ताओं को भी बकाया बिलों का भुगतान करने पर जुर्माना राशि में छूट का लाभ मिलेगा।
















