Haryana: हरियाणा में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को 3 साल की सजा

झज्जर की विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी को 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई
झज्जर की विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी को 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने सुनाया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए और पीड़िता को यह राशि मुआवजे के रूप में दी जाए। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में समाज की न्याय की पुकार को सुनना अत्यंत आवश्यक है। यह फैसला उन मामलों में एक महत्वपूर्ण कदम है जहाँ नाबालिगों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं।
मामला तब शुरू हुआ जब एक महिला ने 3 मार्च 2023 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने आरोप लगाया कि उनका पड़ोसी हथियार लेकर उनके घर के बाहर घूमता था, उन्हें मारपीट करता था, गंदी गालियां देता था और उनकी बेटी को गलत नजर से देखता था। इसके अलावा, उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत एफआइआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू की। इस दौरान, लोक अभियोजक किरण चौधरी ने अदालत में राज्य सरकार की ओर से मजबूत पक्ष रखा।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और सबूतों का गहन अध्ययन करने के बाद आरोपित को दोषी ठहराया। इसके साथ ही, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357-ए के तहत पीड़ित मुआवजा कोष से पीड़िता को 50,000 रुपये की मुआवजा राशि प्रदान करने का आदेश दिया गया। यह राशि जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए), झज्जर द्वारा तुरंत जारी की जाएगी। इस फैसले से न केवल पीड़िता को न्याय मिला है, बल्कि यह समाज में ऐसे अपराधों के खिलाफ एक सख्त संदेश भी भेजता है।
















