Haryana Roadways: महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर पुरुष नहीं बैठ सकेंगे

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के नियमों का पालन अब सख्ती से किया जाएगा। राज्य परिवहन निदेशालय ने सभी रोडवेज डिप
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के नियमों का पालन अब सख्ती से किया जाएगा। राज्य परिवहन निदेशालय ने सभी रोडवेज डिपो के महाप्रबंधकों, उड़नदस्ता अधिकारियों और चालक-परिचालकों को निर्देश दिए हैं कि बस के प्रारंभिक स्टेशन से ही महिलाओं के लिए निर्धारित सीटें उपलब्ध कराई जाएं और आरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए। हाल के समय में यह देखा गया है कि महिलाएं खड़ी रहती हैं और उनकी सीटों पर अन्य सवारियां बैठ जाती हैं, जिससे उन्हें असुविधा होती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है।
यह निर्देश एक महिला यात्री की शिकायत के बाद जारी किए गए हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि कई बार उन्हें अपनी आरक्षित सीट नहीं मिलती है। परिवहन निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा राज्य परिवहन की सामान्य बसों में सीट संख्या 7 से 9, 12 से 21 और 25 से 26 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये सीटें बस के शुरुआती पड़ाव से ही महिलाओं के लिए सुरक्षित मानी जाएंगी। निदेशालय ने अपने आदेश में कहा है कि सभी महाप्रबंधक अपने अधीन कार्यरत अग्रिम बुकिंग कर्मचारियों, चालकों और परिचालकों को आवश्यक निर्देश दें ताकि किसी भी स्थिति में महिलाओं को उनकी आरक्षित सीटों से वंचित न होना पड़े।















