Life Imprisonment for Rapist in Munger: 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्र भर का कैद

मुंगेर जिले की एक अदालत ने 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्र भर की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश विमलेंदू कुमार की अदालत ने रोशन कुमार को
मुंगेर जिले की एक अदालत ने 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्र भर की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश विमलेंदू कुमार की अदालत ने रोशन कुमार को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि दोषी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह मामला 7 जनवरी 2022 को हरपुर थाना क्षेत्र में घटित हुआ था, जब बच्ची खेलते-खेलते आरोपी के घर के पास पहुंच गई थी। आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची जब अपने घर पहुंची, तो उसकी मां ने उसकी हालत देखकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत में अपना पक्ष रखा। 29 जुलाई को अदालत ने रोशन कुमार को दोषी करार दिया। गुरुवार को सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई हुई, जिसमें विशेष लोक अभियोजक ने कड़ी सजा की मांग की। अदालत ने सभी दलीलों को सुनने के बाद दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायालय और न्याय प्रणाली के प्रति आभार व्यक्त किया है। यह मामला समाज में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत के इस निर्णय से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और समाज में इस प्रकार के जघन्य अपराधों के खिलाफ एक मजबूत संदेश गया है। इस मामले ने यह भी दर्शाया है कि न्याय प्रणाली ऐसे मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर सकती है।
















