Punjab Government Loan Waiver Scheme: कर्ज माफी योजना में फर्जीवाड़ा, लाखों रुपये की निकासी

पंजाब सरकार की कर्ज माफी योजना में हुई गड़बड़ी के मामले में पुलिस ने सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की पडौल शाखा के पूर्व शाखा प्रबंधक और अकाउंटेंट के खिलाफ मामला दर्ज
पंजाब सरकार की कर्ज माफी योजना में हुई गड़बड़ी के मामले में पुलिस ने सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की पडौल शाखा के पूर्व शाखा प्रबंधक और अकाउंटेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि इन दोनों ने खाताधारक के फर्जी हस्ताक्षर कर 1 लाख 30 हजार 950 रुपये की राशि चेक के माध्यम से निकाल ली। इस मामले की जानकारी तब सामने आई जब बैंक की प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी का पता चला। मुल्लांपुर गरीबदास थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। बैंक के मौजूदा शाखा प्रबंधक सोमनाथ ने बताया कि गांव पडौल निवासी बंता राम के खाते में 31 जनवरी 2019 को पंजाब सरकार की कर्ज माफी योजना-2017 के तहत 1,30,950 रुपये जमा किए गए थे। लेकिन 13 नवंबर 2020 को खाताधारक के फर्जी हस्ताक्षर के जरिए पूरी राशि निकाल ली गई।
पंजाब राज्य सहकारी बैंक, चंडीगढ़ द्वारा कराई गई प्रारंभिक जांच में इस लेन-देन की गहन पड़ताल की गई। जांच रिपोर्ट में तत्कालीन शाखा प्रबंधक परमजीत सिंह और लेखाकार सुरिंदर सिंह की भूमिका संदिग्ध पाई गई। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि इस गड़बड़ी के कारण सरकारी खजाने को 1 लाख 30 हजार 950 रुपये का नुकसान हुआ। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बैंक का रिकाॅर्ड, चेक बुक, चेक जारी करने का रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच की। पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो उसे भी नामजद कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
















