Sentencing of Former Minister: बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और पति चंद्रशेखर को 7 साल की सजा

बिहार के बेगूसराय में चर्चित चेरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या-143/2018 में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट द्
बिहार के बेगूसराय में चर्चित चेरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या-143/2018 में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया गया। दोनों को अवैध हथियार रखने के मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। यह मामला काफी समय से चर्चा में था और इसके परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही थी। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के बाद दोनों को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-2) सह विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट बृज कुमार ने इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों को सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि यह एक गंभीर अपराध है और इसके लिए कठोर दंड आवश्यक है।
सजा सुनाए जाने के बाद, न्यायालय के आदेश पर मंजू वर्मा और चंद्रशेखर वर्मा को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लोक अभियोजक संतोष कुमार ने बताया कि यह मामला वर्ष 2018 में चेरिया बरियारपुर थाना में दर्ज किया गया था। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। यह मामला राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंजू वर्मा एक पूर्व मंत्री हैं और उनके खिलाफ यह कार्रवाई कई सवाल उठाती है। इस मामले ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है और इसके परिणामों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
















