Trump Tightens Birthright Citizenship Rules: बर्थराइट नागरिकता पर ट्रंप ने फिर कसा शिकंजा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बर्थराइट नागरिकता और बर्थ टूरिज्म को लेकर दो नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बर्थराइट नागरिकता और बर्थ टूरिज्म को लेकर दो नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार, इन आदेशों का उद्देश्य उन मामलों को शामिल करना है, जहां अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को अपने आप नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। इसके साथ ही, विदेशियों के केवल बच्चों को अमेरिकी नागरिक बनाने के उद्देश्य से अमेरिका आने पर भी सख्ती बरती जाएगी। बर्थराइट नागरिकता का अर्थ है कि जो व्यक्ति अमेरिका की धरती पर जन्म लेता है, उसे आमतौर पर अमेरिकी नागरिकता प्राप्त होती है। यह व्यवस्था अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन से संबंधित है। ट्रंप प्रशासन लंबे समय से इस व्यवस्था को सीमित करने के प्रयास में है। उनकी पिछली कोशिशों को अदालत में चुनौती मिली थी, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा है।
नए आदेशों में विशेष रूप से उन परिस्थितियों को लक्षित किया गया है, जिनमें बच्चे के माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं हैं और अमेरिका में उनकी उपस्थिति अस्थायी या अवैध है। प्रशासन का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि, इन आदेशों को कानूनी चुनौती मिलने की संभावना है, और नागरिक अधिकार संगठनों ने इसे 14वें संशोधन के खिलाफ बताया है। ट्रंप ने बर्थ टूरिज्म पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है। बर्थ टूरिज्म का अर्थ है कि विदेशी महिलाएं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका आती हैं, ताकि उनके बच्चे को अमेरिकी नागरिकता मिल सके। अमेरिका में इस प्रथा को रोकने के लिए कोई सीधा कानून नहीं है जो हर मामले में पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए।
















