LIC Faces Major Setback: सेंट्रल जीएसटी जमशेदपुर ने जारी किया 109 करोड़ का टैक्स और जुर्माने का नोटिस

जमशेदपुर से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम (lic) को वित्तीय वर्ष 2022-23 के नियमों के उल्लंघन के मामले में एक बड़ा झटका लगा है। सेंट्रल जीएसटी एव
जमशेदपुर से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को वित्तीय वर्ष 2022-23 के नियमों के उल्लंघन के मामले में एक बड़ा झटका लगा है। सेंट्रल जीएसटी एवं सेंट्रल एक्साइज विभाग के एडिशनल कमिश्नर ने एलआईसी को 108.99 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड और जुर्माने का नोटिस जारी किया है। इस आदेश के तहत एलआईसी पर 99.09 करोड़ रुपये का जीएसटी और 9.90 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही, नियमानुसार अतिरिक्त ब्याज भी वसूला जाएगा। इस मामले में सख्त कार्रवाई का कारण रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के समय से पहले और गलत दावे को बताया गया है। विभागीय जांच में यह पाया गया कि एलआईसी ने निर्धारित समय सीमा और कानूनी शर्तों का पालन किए बिना ही आईटीसी का दावा कर लिया था। नियमों के अनुसार, आरसीएम के तहत पहले संबंधित कर का भुगतान करना अनिवार्य होता है और उसके बाद ही आईटीसी का लाभ लिया जा सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई।
एलआईसी ने इस बड़े टैक्स नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शेयर बाजारों को भेजी नियामकीय सूचना में स्पष्ट किया है कि इस आदेश का कंपनी के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य या व्यावसायिक गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। एलआईसी ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से अपील योग्य है और कंपनी इस आदेश के खिलाफ जमशेदपुर के कमिश्नर (अपील) के समक्ष जल्द ही अपील दायर करेगी। कंपनी के अनुसार, यह केवल एक तकनीकी व प्रक्रियात्मक विसंगति का मामला है जिसे कानूनी प्रक्रिया के तहत चुनौती दी जाएगी। एलआईसी ने अपने ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि इससे पॉलिसीधारकों या उनके नियमित कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।



















