Supreme Court denies relief to Narayan Sai: सुप्रीम कोर्ट ने नारायण साईं को राहत देने से किया इनकार

रेप केस में आसाराम के बेटे नारायण साईं को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नारायण साईं की याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए मामला गुजरात हा
रेप केस में आसाराम के बेटे नारायण साईं को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नारायण साईं की याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए मामला गुजरात हाईकोर्ट के पास वापस भेज दिया। कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर नारायण साईं की अपील पर फैसला करे। नारायण साईं ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 2013 के रेप केस में उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने और जमानत देने से इंकार किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले शामिल थे, ने सुनवाई से इंकार कर दिया। नारायण साईं के वकील एन हरिहरण ने कहा कि उन्होंने अपील के जल्द निपटारे के लिए अर्जी दी है, लेकिन हाईकोर्ट इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 12 साल बीत चुके हैं और पहली नजर में अपराध भी साबित नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें और दलील दें।
हरिहरण ने कोर्ट से अपील की तारीख तय करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस कोर्ट का निर्देश था कि सजा पर रोक के मामले में मेरिट के आधार पर उनकी बात सुनी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि नारायण साईं और राज्य सरकार तीन महीने बाद फिर से पेश होंगे।



















