Action against private schools: नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 7 निजी स्कूलों पर एक-एक लाख का जुर्माना

गौतमबुद्ध नगर में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला शुल्क नियाम
गौतमबुद्ध नगर में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सात निजी स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कार्रवाई शुल्क विनियमन अधिनियम के नियमों के उल्लंघन के चलते की गई है। बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए इन स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीस की समीक्षा की गई। जांच में पाया गया कि छह स्कूलों ने निर्धारित सीमा 7.23 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, जबकि एक स्कूल ने कंपोजिट फीस के अलावा अलग से एनुअल चार्ज भी वसूला। इस प्रकार की मनमानी फीस वृद्धि को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
समिति ने बताया कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पहले 45 नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद इन सात स्कूलों ने उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 का उल्लंघन किया। जिन स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें एपीजे स्कूल, सेक्टर-16, नोएडा, स्पर्श ग्लोबल स्कूल, सेक्टर-20, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, रामाज्ञा स्कूल, सेक्टर-50, नोएडा, विश्व भारती स्कूल, सेक्टर-28, नोएडा, श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, गौर सिटी, ग्रेटर नोएडा, सेंट जॉन्स स्कूल, सेक्टर-2, ग्रेटर नोएडा, और बाल भारती पब्लिक स्कूल, सेक्टर-21, नोएडा शामिल हैं। इन सभी स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।



















