Delhi High Court: 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर नाइट कर्फ्यू की मांग

दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पहुंच को प्रतिबंध
दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए एक देशव्यापी कानूनी ढांचा बनाने की मांग की गई है। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि बच्चों में सोशल मीडिया की लत और अनुचित सामग्री का संपर्क उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर नाइट कर्फ्यू जैसी सुविधाओं पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में बच्चों का सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताना उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा, याचिका में यह भी कहा गया है कि बच्चों को अनुचित सामग्री से बचाने के लिए सख्त नियमों की आवश्यकता है। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख तय की है। यह मामला ऐसे समय में उठाया गया है जब देश में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा बढ़ रही है। याचिका में यह भी कहा गया है कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर नाइट कर्फ्यू जैसी सुविधाओं को लागू करने से उन्हें अनुचित सामग्री से बचाने में मदद मिलेगी। अदालत ने इस याचिका को गंभीरता से लेते हुए इसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। यह मामला न केवल बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में बच्चों के प्रति जिम्मेदारी और सुरक्षा की भावना को भी बढ़ावा देगा।



















