New Bill to Regulate Private School Fees in Punjab: पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगी लगाम, मॉनसून सत्र में आएगा नया बिल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी तरीके से फीस बढ़ाने पर रोक लगाने के लिए विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में एक नया विधेयक पेश
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी तरीके से फीस बढ़ाने पर रोक लगाने के लिए विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में एक नया विधेयक पेश करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार 'द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फी ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक, 2026' को पेश करेगी, जो 13 जुलाई 2026 से लागू अध्यादेश को कानून का रूप देगा। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य के 7800 से अधिक निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 32 लाख विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को राहत प्रदान करना है। नए कानून के अनुसार, कोई भी निजी स्कूल बिना जिला रेगुलेटरी बॉडी की अनुमति के सालाना 5 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेगा। यह कदम अभिभावकों को वित्तीय बोझ से मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
यदि किसी स्कूल ने पिछले तीन वर्षों में निर्धारित सीमा से अधिक फीस वसूली है, तो उसे अभिभावकों को अतिरिक्त राशि लौटानी होगी। इसके अलावा, सरकार ने हर जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला रेगुलेटरी बॉडी का गठन किया है, जो स्कूलों के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करेगी। जरूरत पड़ने पर स्कूलों का फोरेंसिक ऑडिट भी किया जा सकेगा। सभी निजी स्कूलों को पिछले चार वर्षों का फीस रिकॉर्ड शिक्षा विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। यह कदम पारदर्शिता को बढ़ावा देने और अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उठाया गया है।



















