Court Lifts Ban on Hotel: बॉम्बे हाई कोर्ट ने होटल पार्क इन बाय रैडिसन पर लगी पाबंदी हटाई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में नवी मुंबई के फोर-स्टार होटल पार्क इन बाय रैडिसन के फूड सेफ्टी लाइसेंस के निलंबन को रद्द कर दिया है। अदालत ने यह निर्णय तब लिया जब
बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में नवी मुंबई के फोर-स्टार होटल पार्क इन बाय रैडिसन के फूड सेफ्टी लाइसेंस के निलंबन को रद्द कर दिया है। अदालत ने यह निर्णय तब लिया जब होटल ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों के संबंध में अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। जस्टिस गौतम अंखाड और एक्टिंग चीफ जस्टिस रवींद्र घुगे की पीठ ने कहा कि केवल दो कीड़ों की मौजूदगी के आधार पर लाइसेंस का निलंबन उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और केवल कुछ कीड़ों के कारण एक प्रतिष्ठान को बंद नहीं किया जा सकता। होटल ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के 3 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अचानक की गई जांच के बाद उसके FSSAI लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया था। जांच में साफ-सफाई, खाद्य भंडारण और खाद्य प्रबंधन में कई कमियां पाई गई थीं।
होटल के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि जब अन्य सभी मानकों का पालन किया गया है, तो केवल दो कीड़ों की उपस्थिति के आधार पर लाइसेंस को निलंबित रखना उचित नहीं है। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि होटल सभी स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन कर रहा है। हाई कोर्ट ने इस आश्वासन को स्वीकार करते हुए होटल के लाइसेंस को बहाल कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि वह इस मामले में यह तय नहीं कर रही है कि क्या निलंबन से पहले 14 दिन का सुधार नोटिस देना आवश्यक है। इस मुद्दे को अदालत ने खुला छोड़ दिया है।
















