Court Order for Tabu: दिल्ली हाई कोर्ट ने तब्बू के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का दिया आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री तब्बू के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए अपमानजनक और अश्लील कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है। यह आदेश
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री तब्बू के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए अपमानजनक और अश्लील कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है। यह आदेश उन याचिकाओं के संदर्भ में दिया गया है, जिनमें व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने गुरुवार को इस मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम और रेडिट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपलोड की गई कई पोस्ट और लिंक को हटाने का निर्देश दिया। इस आदेश से तब्बू को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इस तरह के अपमानजनक कंटेंट को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा और इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए।
दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश तब्बू के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा होगी, बल्कि यह अन्य कलाकारों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा। इससे पहले भी अदालत ने इसी तरह के मामलों में कई अन्य हस्तियों के पक्ष में आदेश दिए हैं। उदाहरण के लिए, क्रिकेटर अभिषेक शर्मा और युवराज सिंह, कांग्रेस नेता शशि थरूर सहित कई अन्य अभिनेता-अभिनेत्रियों के मामले में भी अदालत ने इसी प्रकार के अंतरिम आदेश पारित किए थे। यह दर्शाता है कि अदालत इस प्रकार के मामलों में गंभीरता से संज्ञान ले रही है और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए तत्पर है।
















