Court Sentences Four to Life Imprisonment: गोरखपुर में जमीन विवाद में हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद

गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के बेलाकांटा गांव में एक जमीन के विवाद के चलते हुई हत्या के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारा
गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के बेलाकांटा गांव में एक जमीन के विवाद के चलते हुई हत्या के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार राना की अदालत ने राजेंद्र पासवान, ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश, मुरारी पासवान उर्फ मुराली और जितेंद्र पासवान को उम्रकैद के साथ-साथ 13,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत में बताया कि इस मामले की शुरुआत तब हुई जब वादी विश्वजीत पासवान ने शिकायत दर्ज कराई। यह घटना 29 जून 2016 की शाम लगभग 6:40 बजे की है। उस समय विश्वजीत बेलाकांटा चौराहे पर मौजूद था, तभी उसकी भाभी रेनू पासवान ने फोन करके बताया कि पड़ोसी राजेंद्र, प्रकाश, मुराली और जितेंद्र उसके पिता राधेश्याम पासवान की पिटाई कर रहे हैं।
सूचना मिलने पर विश्वजीत तुरंत घर पहुंचा, जहां उसने देखा कि उसके पिता मकान की छत पर गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। आरोप है कि जब उसने अपने पिता को उठाने की कोशिश की, तो चारों आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की और जान से मारने की नीयत से कुदाल लेकर उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। किसी तरह वह वहां से भागकर अपनी जान बचाने में सफल हुआ। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने घायल राधेश्याम पासवान को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश, रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई।
















