Court Sentences Husband to Life Imprisonment: पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा

कानपुर में एक दिलचस्प मामले में, एक पति को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, हालांकि उसकी बेटी ने गवाही देने से मुकर गई थी। मामले की
कानपुर में एक दिलचस्प मामले में, एक पति को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, हालांकि उसकी बेटी ने गवाही देने से मुकर गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान, बेटी ने अदालत में कहा कि वह उस समय एलकेजी में पढ़ाई कर रही थी और उसके पिता घर पर नहीं थे। उसने यह भी बताया कि वह और उसका भाई दूसरे कमरे में सो रहे थे जब सुबह उठने पर उन्हें अपनी मां की मौत का पता चला। बेटी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके माता-पिता के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था, जिससे यह मामला और भी जटिल हो गया। इसके बावजूद, अदालत ने अन्य सबूतों और गवाहों के आधार पर पति विनय को दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाई। इस मामले में अदालत ने यह निर्णय लिया कि सबूतों की प्रामाणिकता और गवाहों के बयानों के आधार पर विनय की culpability साबित होती है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान, एक और महत्वपूर्ण घटना सामने आई है। अखिलेश दुबे, जो एक होटल कारोबारी सुरेश पाल द्वारा दर्ज कराए गए रंगदारी के मुकदमे में आरोपी हैं, उनकी आरोपमुक्ति अर्जी पर सुनवाई अब छह अगस्त को होगी। सोमवार को जिला जज अनमोल पाल की अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी कर ली गई। अगली तारीख पर अभियोजन पक्ष अपना पक्ष रखेगा। सुरेश ने किदवई नगर थाने में सात अगस्त 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अखिलेश दुबे ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर ढाई करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने का प्रयास किया। यह मामला कानपुर में रंगदारी के मामलों के बढ़ते मामलों को उजागर करता है।
















