Court Sentences Tahir Hussain: ताहिर हुसैन समेत सभी दोषियों को मिले फांसी की सजा

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया है। इस मामले म
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में ताहिर हुसैन को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा ने अदालत के इस फैसले पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन और अन्य सभी दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके भाई की हत्या को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' श्रेणी में देखना चाहिए। अंकुर शर्मा ने कहा कि उनके भाई को अत्यंत बर्बरता से मारा गया था, जिसमें 55 चाकुओं के घाव थे और उनकी लाश को तेजाब से जलाया गया था। इसके बाद शव को नाले में फेंक दिया गया था। अंकुर ने अदालत से अपील की कि ऐसे मामलों में सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में किसी और के साथ ऐसा न हो।
अंकित शर्मा के भाई ने कहा कि उनकी हत्या केवल उनके धर्म के कारण की गई थी। अदालत ने कहा कि उन्हें एक उन्मादी भीड़ ने घेर लिया था, जो खून की प्यास से भरी हुई थी। उन पर बेरहमी से हमला किया गया और यह हमला इतना भयानक था कि उनकी लाश तुरंत जमीन पर नहीं गिरी। अदालत ने यह भी बताया कि हत्या के बाद अंकित शर्मा के शव को जानवर की तरह बांधकर चांद बाग पुलिया तक घसीटा गया था। इसके बाद भी हमलावरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और शव को नाले में फेंक दिया गया।
















