Dehradun News: घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में तीन आरोपी बरी

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने हाल ही में केसरबाग निवासी तिलकराज शर्मा, अरुण उर्फ आशु और शारदा को घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में दोषमु
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने हाल ही में केसरबाग निवासी तिलकराज शर्मा, अरुण उर्फ आशु और शारदा को घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में दोषमुक्त कर दिया है। यह निर्णय अदालत ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 21 जनवरी 2023 को दिए गए दोष सिद्धि आदेश को निरस्त करते हुए लिया। तीनों आरोपियों ने इस मामले में सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को चुनौती दी। वर्ष 2012 में विकासनगर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में इन तीनों को मारपीट, चोट पहुंचाने और जबरन घर में घुसने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। लेकिन अब अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में कई महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। इसके अलावा, घटना की एफआईआर दर्ज कराने में हुई देरी का कोई संतोषजनक कारण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमुख गवाहों के बयान एक-दूसरे का समर्थन नहीं करते हैं, और चिकित्सकीय साक्ष्य भी अभियोजन के घटनाक्रम से मेल नहीं खाते। अदालत ने यह भी माना कि स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्यों के अभाव में अभियोजन आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। इस प्रकार, अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए तीनों आरोपियों को बरी कर दिया और निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया।
















