Delhi University: डीयू ने यौन उत्पीड़न मामले में शिक्षक को अनिवार्य रिटायरमेंट दिया

दिल्ली विश्वविद्यालय (du) के पॉलिटिकल साइंस विभाग के एक शिक्षक को यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। यह निर्णय विश्वविद्यालय की
दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के पॉलिटिकल साइंस विभाग के एक शिक्षक को यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। यह निर्णय विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की सिफारिशों के आधार पर लिया गया। अधिकारियों के अनुसार, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (Executive Council-EC) ने गुरुवार को अपनी बैठक में ICC की सिफारिशों को मंजूरी दी, जिसके बाद संबंधित शिक्षक के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। एक अधिकारी ने बताया कि ICC की सिफारिश के बाद प्रोफेसर को अनिवार्य रिटायरमेंट की सजा दी गई। यह शिकायत एक छात्रा द्वारा किए गए कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित है। अधिकारी के अनुसार, यह शिकायत कम से कम एक साल पुरानी है और ICC की रिपोर्ट को गुरुवार की बैठक में EC ने मंजूरी दी।
अधिकारी ने कहा कि विश्वविद्यालय की यौन उत्पीड़न के प्रति जीरो-टॉलरेंस नीति है और वह छात्रों और स्टाफ के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के उपाय लागू करती रहेगी। इस मामले में, विश्वविद्यालय ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नियमों और 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम' के प्रावधानों के तहत, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी को यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने और सक्षम अधिकारी को कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार है। यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि विश्वविद्यालय ऐसे मामलों में गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
















