Murder case in Deoria: माता-पिता और बेटे को आजीवन कारावास की सजा

देवरिया में एक हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश जगन्नाथ की अदालत ने तीन आरोपितों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला 2021 में
देवरिया में एक हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश जगन्नाथ की अदालत ने तीन आरोपितों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला 2021 में हुई एक हत्या के मामले में सुनाया गया है। अदालत ने प्रभु दयाल गुप्ता, उनकी पत्नी मीना देवी और उनके बेटे सचिन गुप्ता पर प्रत्येक को 1.12 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 8 फरवरी 2021 को हुई थी, जब खामपार बाजार के निवासी दिनेश गुप्ता अपने घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान उनके पट्टीदार प्रभु दयाल गुप्ता, मीना देवी और सचिन गुप्ता कुदाल और लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और दिनेश पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में दिनेश गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए।
जब दिनेश गुप्ता पर हमला हो रहा था, तब उनके भाई कुंज बिहारी गुप्ता ने बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपितों ने उन पर भी प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। दिनेश गुप्ता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। घटना के बाद, कुंज बिहारी गुप्ता की पत्नी इंद्रकला ने खामपार थाने में हत्या और जानलेवा हमले के खिलाफ तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके बाद विवेचना पूरी होने पर पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया।
















