Murder of Former Mayor in Muzaffarpur: पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या के मामले में छह आरोपियों को बरी किया गया

मुजफ्फरपुर में पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके चालक रोहित की एके-47 से हत्या के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने गुरुवार को छह आरोपि
मुजफ्फरपुर में पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके चालक रोहित की एके-47 से हत्या के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने गुरुवार को छह आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करने में असफल रहा है। अदालत ने इस मामले की जांच करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। लोक अभियोजक अजय कुमार ने अदालत में 12 गवाहों की गवाही पेश की थी, लेकिन इसके बावजूद अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को साबित नहीं कर सका। आरोपियों में श्याम नंदन मिश्रा, सुशील कुमार छापड़िया, मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह, नवीन कुमार, सुजीत कुमार और कुमार रंजय ओंकार शामिल हैं। इन सभी को अदालत ने बरी कर दिया है।
हत्याकांड की घटना 23 सितंबर 2018 की शाम की है, जब पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके चालक रोहित कुमार अपने होटल से घर लौट रहे थे। चंदवारा के नवाब रोड पर नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने पहले ही कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जिनमें से एक आरोपी, आशुतोष शाही, की हत्या पहले ही की जा चुकी है। इस मामले में कुल 12 लोगों को आरोपित किया गया था, जिनमें से पहले सेशन ट्रायल में आठ और दूसरे में चार आरोपी शामिल हैं।
















