New Colonies to Develop in Haryana Cities: हरियाणा के शहरों में विकसित होंगी नई कॉलोनियों, 50 से 250 वर्ग मीटर के काटे जा सकेंगे प्लॉट

सुधीर तंवर, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने उन शहरी क्षेत्रों में नई आवासीय कॉलोनियों के विकास का निर्णय लिया है, जहां नियंत्रित क्षेत्र के प्रविधान लागू नहीं होते। इ
सुधीर तंवर, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने उन शहरी क्षेत्रों में नई आवासीय कॉलोनियों के विकास का निर्णय लिया है, जहां नियंत्रित क्षेत्र के प्रविधान लागू नहीं होते। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य तेजी से बढ़ती अनियमित कॉलोनियों की समस्या का समाधान करना है। नए नियमों के तहत, 50 वर्ग मीटर से लेकर 250 वर्ग मीटर तक के प्लॉट काटे जा सकेंगे। यह योजना उन नगर निकायों के लिए है, जहां नियंत्रित क्षेत्र के नियम लागू नहीं हैं। इसके लिए न्यूनतम पांच एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जिसमें से 65 प्रतिशत भूमि आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित की जाएगी। वाणिज्यिक उपयोग के लिए अधिकतम पांच प्रतिशत भूमि का हिस्सा रखा जाएगा। इस योजना के तहत, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा ने अधिसूचना जारी कर दी है। यह योजना सुनियोजित और विनियमित आवासीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
इस योजना के अनुसार, आवासीय प्लॉटेड कॉलोनियों के लिए कोई अधिकतम क्षेत्रफल की सीमा नहीं होगी। हालांकि, प्रत्येक परियोजना में कम से कम 50 प्रतिशत आवासीय प्लॉट 150 वर्ग मीटर या उससे कम क्षेत्रफल के होने चाहिए, ताकि किफायती आवास को बढ़ावा मिल सके। परियोजना स्थल तक पहुंचने के लिए सड़क की चौड़ाई कम से कम 33 फीट होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी आंतरिक सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 10 मीटर निर्धारित की गई है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवासीय प्लॉटों का आकार 50 वर्ग मीटर से 250 वर्ग मीटर के बीच हो। इस प्रकार की योजनाओं का उद्देश्य राज्य में आवासीय विकास के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना और अनुमोदन प्रक्रिया को तेज करना है।

















