Security Tightened Before Independence Day: 15 अगस्त से पहले दिल्ली में ड्रोन और पैराग्लाइडर उड़ाने पर रोक

दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्ष
दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक दिल्ली में सभी प्रकार के छोटे हवाई प्लेटफॉर्म, जिसमें ड्रोन, क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे पावर्ड एयरक्राफ्ट और विमान से पैरा जंपिंग शामिल हैं, उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह निर्णय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं और सुरक्षा को सुनिश्चित करना प्राथमिकता है।
आदेश के अनुसार, यह पाबंदी 2 अगस्त से प्रभावी होगी और 16 अगस्त तक जारी रहेगी। पुलिस ने इस बात पर जोर दिया है कि इस दौरान किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। खुफिया जानकारी के आधार पर, यह आशंका जताई गई है कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी इन हवाई साधनों का उपयोग कर आम जनता, वीआईपी और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। इस संदर्भ में, पुलिस ने एहतियाती कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।















