Speed Limit Imposed in Pilibhit Tiger Reserve: वन्यजीव सुरक्षा के लिए 30 KM/घंटा गति सीमा लागू

पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंतर्गत वन विभाग ने वन्यजीवों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से गजरौला थाना क्षेत्र की माला रेंज में राष्ट्रीय राजमा
पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंतर्गत वन विभाग ने वन्यजीवों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से गजरौला थाना क्षेत्र की माला रेंज में राष्ट्रीय राजमार्ग-730 पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के तहत, जंगल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले मार्ग पर बेरिकेडिंग और ड्रम लगाकर वाहन चालकों को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अधिक वाहन न चलाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। यह कदम वन्य जीवों की आवाजाही को सुरक्षित रखने और सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाया गया है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर वन्य जीवों का आवागमन होता है, जिससे तेज रफ्तार वाहन उनके लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए, वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित स्पीड का पालन करें और सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं। इसके साथ ही, अनावश्यक हार्न का प्रयोग न करने की भी सलाह दी गई है।
वन विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों के प्राकृतिक आवागमन को सुरक्षित रखना है। इसके अलावा, सड़क हादसों की संभावना को कम करना और राजमार्ग पर यातायात को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखना भी इस पहल का हिस्सा है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई वाहन चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की निर्धारित स्पीड का उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कदम न केवल वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। वन विभाग की यह पहल निश्चित रूप से सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक सिद्ध होगी।
















