Supreme Court reprimands on environment: परियोजना शुरू करने से पहले पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि परियोजना शुरू
सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि परियोजना शुरू करने के बाद पर्यावरण मंजूरी (Ex-post facto clearance) ली जा सकती है। इस निर्णय के बाद, अब से नई परियोजनाओं को शुरू करने से पहले पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जिन परियोजनाओं पर पहले से काम शुरू हो चुका है, उन पर कोई रोक नहीं लगेगी। इस फैसले ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की जिम्मेदारी को और बढ़ा दिया है।
'वनशक्ति' नामक एक पर्यावरण गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ने केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया। केंद्र सरकार की अधिसूचना में यह प्रावधान था कि परियोजनाओं को बिना पहले पर्यावरण मंजूरी के शुरू किया जा सकता है और बाद में मंजूरी ली जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की Ex-post facto clearance को गैर कानूनी और अवैध करार दिया है। इस निर्णय के बाद, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और बढ़ेगी, जिससे विकास कार्यों में संतुलन बना रहेगा।














