Supreme Court to Hear Former Congress MLA's Petition: धोखाधड़ी मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया ह
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें भारती की धोखाधड़ी के मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार किया गया था। यह मामला तब सामने आया जब ट्रायल कोर्ट ने भारती को 1998 से 2011 के बीच अवैध ब्याज भुगतान प्राप्त करने के आरोप में तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में भारती ने बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के बाद, हाई कोर्ट ने 28 अप्रैल को पूर्व विधायक को दी गई सजा पर रोक लगा दी थी। हालांकि, 10 जुलाई को हाई कोर्ट ने मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद, भारती को दोषी ठहराए जाने के बाद राज्य विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने उनके निर्वाचन क्षेत्र दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव की अधिसूचना भी जारी की है।
सुप्रीम कोर्ट में भारती द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ के समक्ष हुई। इस सुनवाई में पीठ ने भारती की याचिका पर सहमति जताते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। अब इस मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। यह मामला राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। पूर्व विधायक भारती की याचिका पर सुनवाई के दौरान, उनके वकील ने यह तर्क दिया कि हाई कोर्ट का निर्णय अनुचित था और उन्हें न्याय का हक मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में कई कानूनी पहलू हैं, जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।
















