Supreme Court's Ruling: पुलिस को पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के उपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के उपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। यह टिप्पणी उस समय आई है जब प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को आवश्यक उपाय करने का अधिकार है, जिसमें पैलेट गन का उपयोग भी शामिल है। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि पैलेट गन के उपयोग को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए और इसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही लागू किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह उन छात्रों को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करे, जो सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के हमलों में घायल हुए हैं। यह निर्देश उस समय दिया गया जब अदालत ने यह भी कहा कि 20 जुलाई को हुए सीजेपी विरोध प्रदर्शनों के दौरान पैलेट गन के उपयोग की जांच की जाएगी। अदालत ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि घायल व्यक्तियों को समय पर और उचित इलाज मिले। यह आदेश उन घटनाओं के संदर्भ में आया है जब प्रदर्शनकारियों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था।
















