Supreme Court Relief for DMK Leader: सुप्रीम कोर्ट ने DMK नेता सेंथिल बालाजी को दी बड़ी राहत

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता वी. सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए कहा
तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता वी. सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा और अपने पासपोर्ट को जमा करना होगा। यह आदेश तब आया जब तमिलनाडु सरकार ने उनके खिलाफ एक नया भ्रष्टाचार मामला दर्ज किया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह निर्देश दिया कि यदि जमानत की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो अदालत में तुरंत पेश किया जाए। इससे पहले, मद्रास उच्च न्यायालय ने बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की थी।
इस मामले में, बालाजी पर आरोप है कि उन्होंने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) में अनियमितताओं को अंजाम दिया है। FIR के अनुसार, दुकानों और बार के आवंटन में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, जिसमें करोड़ों रुपये के कैश-किकबैक तंत्र का जिक्र किया गया है। आरोप है कि बोतल आपूर्ति करने वाली कंपनियों ने डिस्टिलरीज के लिए फर्जी या बढ़ा-चढ़ाकर इनवॉइस तैयार किए। इस मामले में बालाजी ने कहा है कि FIR प्रवर्तन निदेशालय के हलफनामे और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की हूबहू नकल है। उन्होंने यह भी कहा कि FIR में कई जगह यह उल्लेख है कि इसे ED के जवाबी हलफनामे से लिया गया है।
















