Supreme Court Ruling: कंपनी को पक्षकार बनाए बिना नहीं चलेगा चेक बाउंस का मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि किसी मामले में मुख्य आरोपी के रूप में कंपनी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि किसी मामले में मुख्य आरोपी के रूप में कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो केवल उसके निदेशक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के खिलाफ शिकायत कानूनी रूप से मान्य नहीं हो सकती। यह निर्णय जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने एक महिला द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कानून के अनुसार कंपनी एक 'न्यायिक व्यक्ति' होती है और चेक उसी के खाते से जारी किया जाता है। इस मामले में, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को रद कर दिया गया, जिसमें ट्रायल कोर्ट को कंपनी को आरोपित के रूप में जोड़ने का निर्देश दिया गया था।
सुनवाई के दौरान, आरोपित महिला की ओर से अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे ने दलील दी कि जब कोई कंपनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (एनआइ) एक्ट की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध करती है, तो बिना कंपनी को मुख्य आरोपित बनाए उसके किसी निदेशक के खिलाफ शिकायत चलाना पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने इस कानूनी पहलू को नजरअंदाज करते हुए गंभीर भूल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील से सहमति जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट या ट्रायल कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर कंपनी को दूसरा आरोपित बनाने का निर्देश देकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया था।
















