Tarun Tejpal convicted: पीड़िता की मां बोलीं, 'मेरे दिल का बोझ उतर गया...'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा में साल 2013 में हुए यौन उत्पीड़न मामले में तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गो
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा में साल 2013 में हुए यौन उत्पीड़न मामले में तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने सेशंस कोर्ट के 2021 के फैसले को पलटते हुए तेजपाल को दोषी सिद्ध किया और उन्हें 10 साल की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद पीड़िता की मां ने राहत जताते हुए कहा कि यह फैसला उनके लिए एक बड़ी राहत है। उन्होंने कहा, 'मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। ये साल बहुत दर्दनाक थे। इतने सालों तक हिम्मत बनाए रखने के लिए बहुत ताकत की जरूरत पड़ी।' पीड़िता की मां ने गोवा सरकार और उनके वकीलों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने न्याय के लिए उनकी लड़ाई में उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन सभी के लिए एक मिसाल है जो न्याय की उम्मीद रखते हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 62 वर्षीय तेजपाल को 2013 में अपनी एक सहयोगी के साथ बलात्कार का दोषी ठहराया। कोर्ट ने गोवा सेशंस कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें तेजपाल को बरी किया गया था। तेजपाल ने कोर्ट में कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और दावा किया कि यह आदेश गलत है। उन्होंने कहा कि वह खुद को पीड़ित मानते हैं और नरमी बरतने की अपील की। तेजपाल ने कोर्ट में कहा, 'मैं 62 साल का हूं और मेरा मानना है कि मैं पीड़ित हूं। मेरी पत्नी है और इसके अलावा कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है।' उन्होंने कहा कि वह अपील कर सकते हैं और कृपया उनके प्रति नरमी बरती जाए।
















