Trafficking of Minor Girls in Ahmedabad: अहमदाबाद में नाबालिग लड़कियों की तस्करी और शोषण का मामला, एक बांग्लादेशी समेत दो को सजा

अहमदाबाद में नाबालिग लड़कियों के तस्करी और यौन शोषण के मामले में पॉक्सो विशेष कोर्ट ने एक बांग्लादेशी नागरिक समेत दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। मुख्य आरोपी को
अहमदाबाद में नाबालिग लड़कियों के तस्करी और यौन शोषण के मामले में पॉक्सो विशेष कोर्ट ने एक बांग्लादेशी नागरिक समेत दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। मुख्य आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है, जबकि उसके साथी को 14 वर्ष की सजा दी गई है। यह मामला तब सामने आया जब पुलिस ने बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से नाबालिग लड़कियों को काम दिलाने के बहाने लाकर उनके यौन शोषण करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। विशेष जज नीता वासवेलिया ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी सागर मिलान मंडल को 20 वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, उसके साथी मौहम्मद फारुख उर्फ अब्दुल करीम मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
इस मामले की शुरुआत तब हुई जब एक 15 वर्षीय और एक 17 वर्षीय युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दोनों लड़कियों को काम दिलाने के बहाने अहमदाबाद लाया गया था, जहां उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया गया। पीड़िता ने बताया कि सागर मंडल ने उसे अपनी पत्नी बना लिया और बाद में उसे यौन शोषण का शिकार बनाया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अगस्त 2024 में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अहमदाबाद अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक एस जे जाडेजा और आई एन गोसारा ने इस मामले की जांच की और आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाए।
















