Murder Case Verdict: गढ़वा में अब्दुल शकूर हत्याकांड का 15 साल बाद आया फैसला

गढ़वा जिले के महुलिया गांव में 2011 में हुई अब्दुल शकूर अंसारी की हत्या के मामले में अदालत ने शुक्रवार को आरोपी शाहिद अहमद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की स
गढ़वा जिले के महुलिया गांव में 2011 में हुई अब्दुल शकूर अंसारी की हत्या के मामले में अदालत ने शुक्रवार को आरोपी शाहिद अहमद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने इस मामले में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने मामले को मजबूती से पेश किया और सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखा। अदालत ने शाहिद अहमद पर पांच हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है, जिसे न चुकाने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह हत्या की घटना 17 मार्च 2011 की रात की है, जब अब्दुल शकूर अंसारी अपने घर के बरामदे में सो रहे थे। उनकी पत्नी मैना बीबी ने उस रात की घटना को याद करते हुए बताया कि अचानक चीख-पुकार सुनकर उनकी नींद खुली। जब वह बाहर आईं, तो देखा कि गांव के अलीजान अंसारी, रिजवान अंसारी और शाहिद अहमद समेत कई लोग उनके पति को बेरहमी से पीट रहे थे। आरोपियों ने अब्दुल शकूर को लहूलुहान कर दिया और उन्हें जबरन अलीजान के घर ले जाकर पत्थरों से कुचल दिया। इस दौरान मैना बीबी और उनकी बहू ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।
















