Supreme Court denies Abhishek Banerjee's foreign treatment request: कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं दी

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी को बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अन
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी को बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बनर्जी की आंखों की स्थिति का आकलन एसएसकेएम अस्पताल में एक मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या उनका इलाज भारत में संभव है। जस्टिस सौगता भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि बनर्जी के खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं, जिनकी जांच चल रही है, और इसलिए उनके विदेश जाने की अनुमति देने से पहले इन पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए।
बनर्जी की याचिका ऐसे समय में आई है जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की है और 4 मई को राज्य में सत्ता में आने के बाद बनर्जी के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से एक मामला चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणियां करने के आरोप में है। बनर्जी ने इन मामलों को रद्द करने के लिए याचिकाएं दायर की हैं और इनमें से कई मामलों में उन्हें अंतरिम सुरक्षा भी प्राप्त हो चुकी है।
















