Delhi: अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 में हुए दंगों के दौरान intelligence bureau (ib) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित पा
दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 में हुए दंगों के दौरान Intelligence Bureau (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह घटना न केवल एक व्यक्ति की हत्या थी, बल्कि इसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया था। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह की गंभीर घटनाओं से समाज में भय और असुरक्षा का माहौल बनता है, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बेहद चिंताजनक है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उम्रकैद की सजा को उचित ठहराया। इस फैसले के बाद से ही विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं।
इस मामले में ताहिर हुसैन और अन्य चार दोषियों को अदालत ने दोषी ठहराया था, जो कि दंगों के दौरान हिंसा और हत्या में शामिल थे। अंकित शर्मा की हत्या ने पूरे देश में एक बार फिर से धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक तनाव की याद दिला दी। अदालत ने कहा कि इस तरह की घटनाएं न केवल पीड़ित के परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी अत्यंत दुखदायी होती हैं। अदालत ने यह भी कहा कि समाज को ऐसे अपराधियों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और उन्हें सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस मामले में सुनवाई के दौरान कई गवाहों ने अपने बयान दिए थे, जिन्होंने इस घटना की भयावहता को उजागर किया।
















