Antilia Bomb Case: सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा समेत 10 पर आरोप तय

मुंबई में 2021 के एंटीलिया बम प्रकरण और कारोबारी मनसुख हिरेन हत्याकांड में विशेष एनआईए अदालत ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन
मुंबई में 2021 के एंटीलिया बम प्रकरण और कारोबारी मनसुख हिरेन हत्याकांड में विशेष एनआईए अदालत ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा सहित 10 आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। सभी आरोपितों ने अदालत में अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया है। इस मामले में अब नियमित सुनवाई और मुकदमे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनआईए अदालत के जज चकोर बाविस्कर ने भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या, जबरन वसूली, सबूत नष्ट करने और आपराधिक साजिश से जुड़े आरोपों के साथ-साथ यूएपीए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। आरोपितों में सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा के अलावा रियाजुद्दीन काजी, सुनील माने, विनायक शिंदे, आनंद जाधव, सतीश तिरुपति मोथकुरी, मनीष वसंतभाई सोनी, नरेश गौर और संतोष शेलार भी शामिल हैं। इनमें से कई आरोपित पूर्व पुलिस अधिकारी रह चुके हैं।
एनआईए के अनुसार, सभी आरोपितों ने फरवरी और मार्च 2021 के दौरान एक संगठित आपराधिक और आतंकी साजिश को अंजाम दिया। 25 फरवरी 2021 को उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास 'एंटीलिया' के बाहर विस्फोटकों से भरी एक एसयूवी बरामद की गई थी। इसके कुछ ही दिन बाद, 5 मार्च को उस एसयूवी के मालिक मनसुख हिरेन का शव ठाणे की समुद्री खाड़ी में मिला था। इस मामले की जांच के दौरान सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया था, और 10 सितंबर 2021 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। एनआईए का आरोप है कि इस घटना को आतंकी संगठन की करतूत साबित करने के लिए 'जैश-उल-हिंद' के नाम से एक इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर धमकी भरा संदेश पोस्ट किया गया था।
















