CBI registers FIR against Anil Ambani: अनिल अंबानी और रिलायंस कैपिटल पर FIR दर्ज, EPFO से धोखाधड़ी का मामला

केंद्रीय जांच ब्यूरो (cbi) ने हाल ही में रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (rcl) और इसके पूर्व अध्यक्ष अनिल डी अंबानी के खिलाफ एक प्राथमिकी (fir) दर्ज की है। इस fir में आर
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने हाल ही में रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (RCL) और इसके पूर्व अध्यक्ष अनिल डी अंबानी के खिलाफ एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। इस FIR में आरोप लगाया गया है कि रिलायंस कैपिटल ने अपने नॉन-चेंज डिबेंचर के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को 1,816.22 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 21 जुलाई को इस संबंध में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और EPFO को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे। अनिल अंबानी ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वह किसी भी प्रकार की गलती से मुक्त हैं।
शिकायत के अनुसार, रिलायंस कैपिटल ने 2013 और 2014 के दौरान सुरक्षित नॉन-चेंज डिबेंचर (NCD) जारी किए थे। इसके बाद, पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने EPFO फंड से 2,500 करोड़ रुपये का निवेश किया, जो क्रमशः 2023 और 2024 में मैच्योर होने वाले थे। मंत्रालय का आरोप है कि इन निवेशों के परिणामस्वरूप EPFO को 1,816.22 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। शिकायत में यह भी कहा गया है कि यह मामला EPFO के अधिकृत अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद दर्ज किया गया है, जिसमें रिलायंस कैपिटल द्वारा जारी किए गए सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश के कारण हुए नुकसान का जिक्र है।
















