Controversial video of Amit Shah: लद्दाख पुलिस ने दर्ज की 'जीरो FIR'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में लद्दाख पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शनिवार को अधिकारियों ने जान
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में लद्दाख पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शनिवार को अधिकारियों ने जानकारी दी कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर योगेश परमार के खिलाफ 'जीरो FIR' दर्ज की गई है। यह कार्रवाई उस वीडियो के संबंध में की गई है, जिसमें परमार ने अमित शाह के खिलाफ नफरत भरी और भड़काऊ बातें कही थीं। शिकायतकर्ता ने लेह पुलिस स्टेशन में एक लिखित अर्जी दी थी, जिसमें कहा गया था कि इस वीडियो में गृह मंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि इस वीडियो का उद्देश्य जनता के बीच असंतोष फैलाना और देश में शांति को भंग करना है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद इसे गंभीर अपराध माना और कार्रवाई की।
लद्दाख पुलिस ने योगेश परमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 197(1)(d), धारा 352 और धारा 353(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यदि इन धाराओं के तहत दोष साबित होता है, तो आरोपी को 2 से 3 साल की जेल की सजा, भारी जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले में 'जीरो एफआईआर' का महत्व भी है। यह तब होती है जब अपराध की जगह और क्षेत्राधिकार किसी अन्य स्थान का होता है। ऐसे में पीड़ित किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकता है।
















